Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: हेमंत सरकार (Hemant Government) ने मछुआरों को सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ देने की योजना तय की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana) के तहत इस बीमा का कवरेज प्रदान किया जाना है।
इस योजना का लाभ दिए जाने को मत्स्य निदेशालय, Jharkhand ने सूचना भी जारी की है। इसके मुताबिक इस योजना में 18-70 वर्ष आयु वर्ग के सभी मछुआरों को कवर किया जाना है।
किसको मिलेगा लाभ
ऐसे मछुआरे जो किसी भी निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति या मत्स्यजीवी स्वावलम्बी समिति के सदस्य हों, उन्हें लाभ दिया जाना है। जिला स्तर, प्रमंडल या राज्य स्तर पर मत्स्य विभाग से संबद्ध मत्स्य कृषक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य बीज उत्पादक, मत्स्य श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, केज मत्स्य मित्र, मत्स्य मित्र या मत्स्य पालन से संबद्ध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को भी इसका लाभ दिया जाएगा।
पांच लाख रुपये का भुगतान
मत्स्य निदेशालय के मुताबिक बीमित मछुआरों की मृत्यु (Death) पर बीमा कंपनी की ओर से पांच लाख रुपये का भुगतान परिजन को किया जाएगा। स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में भी इसका लाभ मिलेगा।
स्थायी आंशिक अपंगता (Permanent Partial Disability) पर बीमित को 2.50 लाख रुपये का भुगतान का प्रावधान है। इसके अलावा अस्पताल में Admit होने के केस में 25 हजार रुपये तक खर्च का लाभ भी मिलेगा। इस बीमा योजना के लिए किसी तरह का Premium नहीं लिया जाएगा।
योजना का लाभ लेने को अपना नाम, पता, आधार नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, Bank खाता सहित अन्य विवरण निर्धारित Format में भरना होगा. इसके बाद इसे अपने जिले के जिला मत्स्य कार्यालय में जल्द जमा करना होगा।