रांची: पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के प्रेस सलाहकार सुनील तिवारी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुनील तिवारी के खिलाफ यौन शोषण और दुष्कर्म का आरोप है।
झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। सुनील तिवारी के अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें सशर्त पर जमानत दे दी है।
शर्त के अनुसार वह छह महीने तक झारखंड नहीं आएंगे। जब तक इस केस से जुड़ी जानकारी के लिए या तो पुलिस पदाधिकारी या फिर न्यायालय उन्हें झारखंड नहीं बुलाता है।
इसके साथ ही अदालत ने शर्त रखी है कि वह न तो अपना मोबाइल बदलेंगे और ना ही मोबाइल का नंबर चेंज करेंगे।
मामले की सुनवाई जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में हुई। जमानत के लिए चार अक्टूबर को सुनील तिवारी ने याचिका दायर की थी।
सुनील तिवारी पर उनके यहां काम करने वाली एक युवती ने दुष्कर्म एवं यौन शोषण सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इस मामले में युवती के द्वारा अरगोड़ा थाने में कांड संख्या 229/ 2021 दर्ज कराया गया है।
जिसकी जांच रांची पुलिस कर रही है प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पीड़िता का 164 का बयान भी दर्ज हो चुका है।
जबकि सुनील तिवारी की पत्नी लालिमा तिवारी ने इस पूरे प्रकरण को फर्जी बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की है।