Latest Newsझारखंडनिर्धारित नियमावली के आधार पर ही दिया जाएगा प्राइमरी शिक्षकों को प्रमोशन

निर्धारित नियमावली के आधार पर ही दिया जाएगा प्राइमरी शिक्षकों को प्रमोशन

Published on

spot_img
spot_img
spot_img

Primary Teachers will be Promoted:  झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के प्राइमरी शिक्षकों के प्रमोशन के मामले में आदेश दिया है कि निर्धारित नियमावली के आधार पर ही उन्हें प्रोन्नति दी जाएगी।

अपने फैसले में अदालत ने कमेटी की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पत्र और वरीयता सूची को रद्द कर दिया है। साथ ही प्राथमिक शिक्षकों को वर्ष 1993 में बनी नियमावली के अनुसार ग्रेड सात में जल्द प्रोन्नति का आदेश दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई।

झारखंड हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया

इससे पहले सुनवाई के दौरान राकेश सिंह सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता सौरभ शेखर और अनुराग कुमार ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2012 में कई शिक्षकों की सीधी भर्ती ग्रेड चार पर हुई है।

वहीं इसी ग्रेड पर कई शिक्षक प्रोन्नत होकर पहुंचे। इनकी प्रोन्नति के लिए सरकार ने वर्ष 1993 की नियमावली की कुछ शर्तें शिथिल कर दी। इसमें ग्रेड चार में पांच साल तक कार्य करने की अनिवार्यता भी शामिल है। वहीं सीधी भर्ती वालों के लिए अनिवार्यता 10 साल करने से वे प्रोन्नति रेस से बाहर हो गए।

यह पक्ष सुनने के बाद अदालत ने सरकार से पूछा कि क्या नियमावली में कोई संशोधन हुआ है। इस पर सरकार ने इनकार कर दिया तो कोर्ट ने आदेश दिया कि नियमावली के अनुसार ही प्रमोशन होना चाहिए।

spot_img

Latest articles

कई देशों में ठप हुई YouTube सेवा, भारत-सहित अमेरिका और ब्रिटेन में यूजर्स परेशान

YouTube Services Have Been Disrupted : लोकप्रिय वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube की सेवाएं अचानक...

रांची में राहुल सिंह गैंग पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पांच बदमाश हथियार के साथ गिरफ्तार

Rahul Singh Gang Five Criminals Arrested : राजधानी रांची में Police ने कुख्यात राहुल...

चाईबासा के कलाईया गांव में अंधविश्वास का कहर, मां और दो माह के शिशु को जिंदा जलाया

Mother and Two-Month-Old Baby Burnt Alive : चाईबासा स्थित पश्चिम सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी...

खबरें और भी हैं...