प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री और देश में सर्वोच्च पद धारण करने वाली प्रमुख हस्तियों का मजाक उड़ाने के लिए साइबर स्पेस का उपयोग करना अपराध है और यह दूसरों की प्रतिष्ठा के अधिकार का उल्लंघन करता है।
संत कबीर नगर के एक नियाज अहमद खान द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संत कबीर नगर द्वारा पारित आरोप पत्र, संज्ञान और समन आदेश सहित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने कथित तौर पर फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की छेड़छाड़ की गई तस्वीरें साझा की थी।
याचिकाकर्ता पर सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 67 और आईपीसी की धारा 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री को खूंखार और वांछित आतंकवादी हाफिज सईद से अप्रैल 2018 में फेसबुक पर हाथ मिलाते हुए एक मॉफ्र्ड फोटो साझा करने के लिए मामला दर्ज किया गया था।
इसी तरह, अप्रैल 2018 में खान द्वारा एक और मॉफ्र्ड तस्वीर (तस्वीरों से छेड़छाड़) साझा की गई थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कुत्तों को बिस्कुट खिला रहे थे।
याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि उसे यह नहीं लगता कि यह निचली अदालत की आपराधिक कार्यवाही को पूर्व-परीक्षण चरण में रद्द करने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा मान्यता प्राप्त श्रेणियों में आता है।
अदालत ने कहा, इस तरह के कृत्य, असंसदीय भाषा के साथ अस्वस्थ मटेरियल पोस्ट करना और बिना किसी ठोस आधार के सोशल मीडिया पर साझा करना समाज पर व्यापक रूप से हानिकारक प्रभाव डालता है। इसलिए, व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और चरित्र की रक्षा के लिए, यह पूरी तरह से रोक देना चाहिए।
अपराध की गंभीरता और प्रकृति के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को देखते हुए, यह अदालत अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती है। सरकार से मूक दर्शक के रूप में कार्य करने की भी उम्मीद नहीं है।
अंत में, अदालत ने उच्च न्यायालय के महापंजीयक को इस आदेश की प्रतिलिपि सचिव, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य और संबंधित अदालत को निम्न एक सप्ताह के भीतर संप्रेषित करने का निर्देश दिया।