रांची में 5 हजार घूस लेने के दोषी प्रधान लिपिक को 2 साल की सजा

साथ ही अदालत ने 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी

News Aroma Media
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रांची: ACB के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा (Prakash Jha) की अदालत ने शुक्रवार को पांच हजार घूस लेने के दोषी सदर अस्पताल के प्रधान लिपिक बिरेश प्रसाद (Clerk Biresh Prasad) को दो साल की सजा सुनायी है।

साथ ही अदालत ने 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक AK गुप्ता (AK Gupta) ने 10 गवाह पेश की।

इसके आधार पर सजा सुनाई गई। मामला वर्ष 2010 का है। इस संबंध में सदर अस्पताल (Sadar Hospital) की सीनियर नर्स द्रोपदिया कुजूर के बयान पर 27 अक्टूबर 2010 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

10 हजार रुपये घूस की मांग की

सीनियर नर्स (Senior Nurse) सेवानिवृत हुई थी। सेवानिवृति के बाद PF , ग्रेच्युटी और अन्य लाभ के लिए उन्होंने आवेदन दिया था। आवेदन को पास करने के लिए क्लर्क धर्मशीला देवी ने 10 हजार रुपये घूस की मांग की।

उन्होंने कहा कि दस हजार में से पांच हजार प्रधान लिपिक बिरेश प्रसाद को देगी और पांच हजार स्वयं रखेगी। बाद में द्रोपदिया कुजूर इसकी जानकारी निगरानी विभाग (Monitoring Department) को दी। निगरानी ने टीम का गठन कर 29 अक्टूबर 2010 को प्रधान लिपिक बिरेश प्रसाद और धर्मशीला देवी को 10 हजार घूस लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया था।

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