The principal Pulled the kids out of school: स्कूल के लंच बॉक्स में मांसाहारी खाना लाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने छात्रों के हक में फैसला सुनाया है, जिसे स्कूल से कथित तौर पर टिफिन में मांसाहारी भोजन लाने के कारण निकाल दिया था।
दरअसल, अमरोह के एक स्कूल प्रिंसिपल ने तीन नाबालिग छात्रों को टिफिन में नॉन-वेज लाने की वजह से स्कूल से निकाल दिया था। इसके बाद बच्चों की मां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
बच्चों को गलत तरीके से स्कूल से निकाला
इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल ने बच्चों के स्कूल में मांसाहारी भोजन (Non-vegetarian food) लाने पर आपत्ति जताकर बच्चों को गलत तरीके से स्कूल से निकाला है।
याचिका पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति S.C शर्मा की बेंच ने फैसला सुनाया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अमरोहा के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वे दो सप्ताह के अंदर बच्चों को CBSE से संबद्ध किसी अन्य स्कूल में दाखिला दिलाएं और अदालत के समक्ष अनुपालना का हलफनामा दाखिल करें। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि स्कूल के इस कदम से बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन हुआ है।