Prohibitory order From JSSC : रांची के नामकुम स्थित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा (Prohibitory ) लागू कर दी गई है।
अनुमंडल दण्डाधिकारी सदर ने गुरुवार को BNSS की धारा-163 (Section-163 of BNSS) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू की है। यह निषेधाज्ञा 2 अक्टूबर की रात 10 बजे तक के लिए लागू रहेगा।
निषेधाज्ञा के दौरान बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली और आमसभा का आयोजन करने, किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर रोक रहेगी। यह आदेश जिला प्रशासन के जरिये प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी या बल पर लागू नहीं होगा।