रांची: संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली की ओर से आयोजित सिविल सेवा (प्रा.) परीक्षा 10 अक्टूबर को आयोजित की गई है।
प्रथम पाली में परीक्षा सुबह 09:30 बजे 11:30 बजे और द्वितीय पाली में 02:30 बजे से 04:30 बजे तक 60 विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी।
इन परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के आयोजन को लेकर उपायुक्त छवि रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी एसके झा की ओर से पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
परीक्षा केंद्र पर भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी की ओर से परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है।
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में यह निषेधाज्ञा 10 अक्टूबर को सुबह 06:30 बजे से शाम 07:30 बजे तक प्रभावी रहेगा।
निषेधाज्ञा को लेकर सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा को छोड़कर पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने पर पाबंदी लगा दी गयी है।
साथ ही किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलने, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों को छोड़कर किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर चलने और किसी प्रकार की बैठक तथा आम सभा के आयोजन पर रोक लगा दी।