नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया के खिलाफ ED की कार्रवाई के विरोध में आज धरना

वेणुगोपाल ने बयान में कहा, “मोदी सरकार द्वारा नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को जब्त करने और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने का कदम अन्यायपूर्ण और सत्ता का दुरुपयोग है। यह कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि कानून के शासन के खिलाफ एक राज्य प्रायोजित अपराध है।

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Protest today against ED’s action in National Herald case against Rahul and Sonia : नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य नेताओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज किए जाने के बाद कांग्रेस ने 16 अप्रैल को देशभर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है।

पार्टी ने ED के राज्य मुख्यालयों और जिला स्तर पर केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने राष्ट्रव्यापी धरना-प्रदर्शन की योजना बनाई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों से मोदी सरकार की ‘राजनीतिक बदले की कार्रवाई’ के खिलाफ सड़कों पर उतरने का आह्वान किया।

वेणुगोपाल ने बयान में कहा, “मोदी सरकार द्वारा नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को जब्त करने और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने का कदम अन्यायपूर्ण और सत्ता का दुरुपयोग है। यह कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि कानून के शासन के खिलाफ एक राज्य प्रायोजित अपराध है।

” उन्होंने इसे लोकतांत्रिक विपक्ष पर हमला और राजनीतिक धमकी का प्रयास करार देते हुए कहा कि यह ‘बदले की राजनीति’ का स्पष्ट उदाहरण है। वेणुगोपाल ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस चुप नहीं रहेगी और सत्य, न्याय व लोकतंत्र के लिए लड़ेगी।

ED के आरोपपत्र में क्या है?

ED ने अपने आरोपपत्र में दावा किया कि कांग्रेस नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की मूल कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची। आरोप है कि इसके लिए उन्होंने AJL के 99% शेयर मात्र 50 लाख रुपये में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किए, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी बहुलांश शेयरधारक हैं।

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दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष दायर इस शिकायत में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर एक और राहुल गांधी को आरोपी नंबर दो बनाया गया है।

आरोपपत्र में अन्य आरोपियों में कांग्रेस नेता सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रतिनिधि सुनील भंडारी शामिल हैं। ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धाराओं 44, 45 और 70 के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें सात साल तक की सजा का प्रावधान है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को निर्धारित की है।

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