धनबाद: नाबालिग के साथ दुष्कर्म (Rape) कर उसे गर्भवती (Pregnant) बनाने वाले आरोपी की कोर्ट (Court) में कल आखरी सुनाई है।
बता दें कि 2022 में सरस्वती पूजा घुमाने के बहाने से युवक नाबालिग को धनबाद ले गया। जहाँ एक कमरे में उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
6 जुलाई को सुनवाई
जोरापोखर निवासी सौरभ कुमार को अदालत ने दोषी करार दिया है। धनबाद में POCSO एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए गुरुवार 6 जुलाई की तारीख तय की है।
पीड़िता हुई गर्भवती
जोड़ापोखर थाने (Jodapokhar police station) में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक वर्ष 2016-17 पीड़िता की दोस्ती सौरभ कुमार से हुई थी।
दोनों में घनिष्ठता बढ़ी। वर्ष 2022 में सौरव सरस्वती पूजा घुमाने का बहाना बनाकर उसे धनबाद ले आया। आरोप है कि धनबाद में सौरभ ने एक कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया। जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई।
बच्ची को दिया जन्म
8 नवंबर 22 को जामाडोबा टाटा अस्पताल में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। परंतु सौरभ ने उससे शादी से इंकार कर दिया।
पुलिस ने 19 फरवरी 23 को सौरभ के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था। 2 मार्च 23 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी। अभियोजन ने छह गवाहों का परीक्षण कराया था।