धनबाद: जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रजनीकांत पाठक की अदालत ने मंगलवार को 3 वर्ष पुराने हत्याकांड की सुनवाई करते हुए आरोपी रियाज अंसारी उर्फ रियाज गद्दी को गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी करार दिया है।
रियाज को तत्काल न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में लेकर जेल भेज दिया गया है।
सजा की बिंदु पर सुनवाई की तारीख 28 जून निर्धारित की गई है।
लात-घूंसों का प्रहार कर ले ली पति की जान
मृतक की पत्नी रुखसाना खातून के फर्दबयान के आधार पर झरिया थाना (Jharia Police Station) में 14 सितंबर 2020 को कांड अंकित किया गया था।
आरोपी झरिया थाना क्षेत्र के फुलारीबाग इंदिरा चौक का रहने वाला है।
प्राथमिकी में रुखसाना ने आरोप लगाया था कि 14 सितंबर 2020 को मामूली विवाद में रियाज ने लात-घूंसों का प्रहार कर पति की जान ले ली।