रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति (Justice) गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में बुधवार को BJP के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस (Congress) के वर्ष 2019 के अधिवेशन में टिप्पणी करने से जुड़े चाईबासा कोर्ट (Chaibasa Court) में दर्ज केस को निरस्त करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा दाखिल याचिका की सुनवाई हुई। मामले में प्रतिवादी BJP नेता प्रताप कुमार की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई।
कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 18 जनवरी निर्धारित की है।
राहुल गांधी की ओर से कैसे दिया गया ऐसा स्टेटमेंट
दरअसल, यह मामला राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2019 में कांग्रेस के अधिवेशन में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़ा है।
राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह BJP में ही संभव है।
इसे लेकर BJP नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराई थी, जिस पर चाईबासा कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था।
इसी संज्ञान आदेश को राहुल गांधी ने हाई कोर्ट (HC) में चुनौती दी है।
शिकायतकर्ता BJP नेता प्रताप कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए कहा है कि अमित शाह के खिलाफ जितने भी केस थे, उनमें वे बरी हो चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी की ओर से कैसे ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है।