राहुल गांधी पर 200 रुपए जुर्माना और कोर्ट की सख्त चेतावनी, जानें मामला

Digital Desk
4 Min Read

Congress leader Rahul Gandhi:  कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लखनऊ की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट ने बुधवार को पेशी से लगातार गैरहाजिर रहने के चलते राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया।

अदालत ने राहुल गांधी को 14 अप्रैल 2025 को अनिवार्य रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर इस तारीख को भी वे पेश नहीं हुए तो गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।

क्या है मामला?

शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडेय के अनुसार, राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि “सावरकर अंग्रेजों के नौकर थे और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे।” इस बयान के बाद राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए) और 505 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई थी।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का यह बयान सामाजिक वैमनस्य और घृणा फैलाने के इरादे से दिया गया था।

इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के बीच पहले से तैयार पर्चे भी वितरित किए गए थे, जिसमें सावरकर पर लगाए गए आरोपों का विवरण था।

- Advertisement -
sikkim-ad

राहुल गांधी के वकील ने पेश की दलील

सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से वकील प्रांशु अग्रवाल ने अदालत में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की।

उन्होंने अदालत को बताया कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और बुधवार को उनकी मुलाकात एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति से पहले से तय थी।

वकील ने कहा कि राहुल गांधी जानबूझकर पेशी से बचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और अदालत के आदेशों का सम्मान करते हैं।

कोर्ट ने दी सख्त चेतावनी

कोर्ट ने राहुल गांधी की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए 200 रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि अगली सुनवाई में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है।

अदालत ने साफ किया कि अगर राहुल गांधी 14 अप्रैल 2025 को भी पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।

बरेली कोर्ट में भी दाखिल हुआ वकालतनामा

लखनऊ कोर्ट से निकलने के बाद राहुल गांधी के वकील प्रांशु अग्रवाल और यासीर अब्बासी बरेली पहुंचे।

यहां उन्होंने वकालतनामा दाखिल किया और राहुल गांधी का आधार कार्ड भी जमा किया।

सुल्तानपुर में भी चल रहा मानहानि का केस

राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर के MP/MLA विशेष कोर्ट में भी मानहानि का केस चल रहा है। यह मामला 2018 में कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है। राहुल गांधी ने उस दौरान अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी।

भाजपा नेता ने इसे अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान बताते हुए मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

Share This Article