Rahul Gandhi from Jharkhand High Court: BJP के वरिष्ठ नेता अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता Rahul Gandhi को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से गुरुवार को बड़ी राहत मिली है।
हाई कोर्ट ने चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। वहीं न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने इस केस के सूचक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह मामला BJP के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने से जुड़ा है।
Chaibasa Civil Court ने 27 फरवरी को अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से High Court में याचिका दाखिल की थी। Rahul Gandhi की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने बहस की।