सूरत: Congress Leader राहुल गांधी, जिन्हें आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाई गई थी, उन्हें गुजरात के सूरत की एक सत्र अदालत (Court) ने सोमवार को जमानत दे दी।
अदालत इस मामले में दोषसिद्धि (Conviction) के खिलाफ उनकी अपील पर 13 अप्रैल को सुनवाई करेगी।
इससे पहले, कांग्रेस नेता निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ सत्र अदालत में याचिका (Petition) दायर करने के लिए सूरत पहुंचे, जिसमें उन्हें आपराधिक मानहानि का दोषी पाया गया था।
यह आरोप अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के प्रचार के दौरान की गई एक टिप्पणी से उपजा था।
अदालत ने गांधी की Petition को स्वीकार कर लिया और 13 अप्रैल को सुनवाई के लिए निर्धारित किया।
हालांकि, उन्हें 22 अप्रैल तक नई दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास को खाली करने की एक और समय सीमा का सामना करना पड़ रहा है।
राहुल गांधी को आधिकारिक आवास (Official Residence) एक सांसद के रूप में आवंटित किया गया था।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए टिप्पणी (Comment) की थी कि सभी चोरों का नाम मोदी है। जैसे- ललित मोदी और नीरव मोदी आदि।
मोदी समुदाय को बदनाम
23 मार्च को सूरत की एक निचली अदालत (Lower Court) ने उन्हें BJP विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर एक मामले में पूरे मोदी समुदाय (Modi Community) को बदनाम करने का दोषी पाया।
राहुल को बाद में एक नियम के तहत लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
30 दिनों के लिए निलंबित
इस मामले में Court ने राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन आदेश के खिलाफ अपील दायर (Appeal Filed) करने के लिए सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था।
यदि दोषसिद्धि (Conviction) को पलटा नहीं जाता है, तो वह अगले 8 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएगा।
यदि दोषसिद्धि को पलटा नहीं जाता है, तो वह अगले आठ वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएंगे।