रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुजनाथ (Ambujnath) की अदालत ने कांग्रेस (Congress) के MP राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दी गई राहत बरकरार रखा है।
राहुल गांधी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को विस्तार दिया है।
राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा
कोर्ट के समक्ष Case के सूचक नवीन झा (Navin Jha) ने लिखित बहस दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की। इसके बाद Court ने अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है।
राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता Piyush Chitresh और अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा। इस मामले के याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने पक्ष रखा।
पिछली सुनवाई में अदालत ने राहुल गांधी को रांची सिविल कोर्ट की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगा दी थी।
नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई
उल्लेखनीय है कि रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) की न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कु की कोर्ट ने वर्ष 2019 से जुड़े एक मामले में राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है।
दरअसल, राहुल गांधी ने BJP के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है।
कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह BJP में ही संभव है। नवीन झा ने राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई थी।
इस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था, जिसे राहुल गांधी ने निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।