नई दिल्ली : Congress नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को हाल ही में आपराधिक मानहानि (Criminal Defamation) के एक मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था।
राहुल सोमवार (3 अप्रैल) को इस सजा के खिलाफ गुजरात (Gujarat) के सूरत कोर्ट (Surat Court) जा सकते हैं। यहां वह अपनी सजा के खिलाफ याचिका दायर करेंगे और Court के फैसले को चुनौती देंगे।
उम्मीद की जा रही है कि गांधी अपनी याचिका में कोर्ट से ‘मोदी सरनेम’ मामले में उन्हें दोषी ठहराने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने के लिए कहेंगे।
कोर्ट ने 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया
इससे पहले कोर्ट ने उन्हें जमानत (Bail) दे दी थी और 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया था, ताकि उन्हें हाई कोर्ट में अपील (Appeal) करने का समय मिल सके।
BJP MLA पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) की तरफ से उनकी कथित टिप्पणी के लिए एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें लिखा था “सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?”।
इसके बाद चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट HH वर्मा की अदालत ने 52 वर्षीय गांधी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया था।