रांची: रांची MP-MLA के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू (Anamika Kisku) की अदालत में सोमवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के मोदी सरनेम केस (Modi Surname Case) से जुड़े मामले में सुनवाई हुई।
राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा (Pradeep Chandra) ने कोर्ट से सुनवाई के लिए एक माह का समय मांगा है। प्रदीप चंद्रा ने कोर्ट को बताया कि MP-MLA कोर्ट द्वारा सशरीर हाजिर होने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी है।
याचिका अदालत ने खारिज कर दिया था
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 22 मई को रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया गया था।
बीते तीन मई को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी के व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका अदालत ने खारिज कर दिया था।
रांची MP-MLA कोर्ट में सुनवाई चल रही
उल्लेखनीय है कि रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी उपनाम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया था। इसपर रांची MP-MLA कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
इस केस में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा (Pushpa Sinha) ने बहस की। जबकि राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बहस की।
राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2019 में रांची सहित अन्य रैलियों में कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी लगा है वह सभी चोर है।