नई दिल्ली: Railway ने शारीरिक और मानसिक रूप (Physical and Mental) से अक्षम दिव्यांगजनों (Disabled Persons) के लिए सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों, गरीब रथ ट्रेनों (Garib Rath Trains) में बर्थ का कोटा आरक्षित कर दिया है।
रेल टिकट (Rail Ticket) बुक कराते समय उनको अनिवार्य रूप से नीचे की बर्थ दी जाएगी और उनके सहायकों (Assistants) को बीच की बर्थ मिलेगी।
2018 में महिलाओं को अनिवार्य रूप से कोटे के तहत नीचे की बर्थ देने की व्यवस्था के पश्चात रेलवे ने अब दिव्यांगों (Disabled) को यह सुविधा देने का फैसला किया है।
17 जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को उक्त निर्देश जारी कर दिए
रेलवे बोर्ड ने 31 मार्च को सभी 17 जोनल रेलवे (Zonal Railway) के महाप्रबंधकों को उक्त निर्देश (Instructions) जारी कर दिए हैं। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों (Various Categories) के तहत यात्री ट्रेनों में बर्थ का कोटा फिक्स है।
इसके तहत दिव्यांगजनों के लिए Mail-Express Trains व गरीब रथ में स्लीपर में नीचे की दो बर्थ (Lower Berth) और उनके सहायक को बीच की दो बर्थ (Middle Berth) दी जाएंगी। जबकि AC-3 श्रेणी में नीचे की एक बर्थ और बीच की बर्थ उनके सहायक को मिलेगी।
उक्त व्यवस्था को लागू किया जाएगा
अधिकारी ने बताया, जिन यात्री ट्रेनों में AC-3 नहीं है उसके स्थान पर AC-3 Economy Class है, उक्त व्यवस्था को लागू किया जाएगा। गरीब रथ (Garib Rath) में नीचे की दो बर्थ व ऊपर की दो बर्थ देने का प्रावधान किया गया है।
हालांकि, इस सुविधा के लिए उनको पूरा रेल किराया देना होगा। इसके अलावा ट्रेनों (Trains) के सिटिंग द्वितीय श्रेणी या एसी-चेयरकार दो सीटे दिव्यांगों के लिए आरक्षित होंगी।
विदित हो कि दिव्यांगता के 21 प्रकार एवं उनके लक्षण जैसे बौनापन (Dwarfism), मांसपेशी दुर्विकास, Tejaab हमला पीड़ित, दृष्टि बाधित, अल्पदृष्टि, श्रवण बाधित, कम-ऊंचा सुनना, बोलने और भाषा की दिव्यांगता, कुष्ठ रोग, मस्तिष्क घात, बहु दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता (Intellectual Disability), सीखने की दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं।