रांची: राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) ने गुरूवार को कराधान अधिनियम (Arrears of Taxation Act) की बकाया राशि का समाधान बिल राज्य सरकार को वापस कर दिया है।
राजभवन (Raj Bhavan) सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने उक्त बिल को ये कहते हुए लौटा दिया है कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रति जो राजभवन को उपलब्ध करायी गयी थी उन दोनों प्रतियों में जो आंकड़ें हैं उनमें भिन्नता हैं।
राज्यपाल ने उन त्रुटियों में सुधार का निर्देश दिया
राज्यपाल ने उन त्रुटियों में सुधार का निर्देश दिया है। पिछले माह चार अगस्त को झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र (Jharkhand Assembly Monsoon Session) के दौरान झारखंड कराधान अधिनियम (Jharkhand Taxation Act) का बकाया राशि समाधान विधेयक-2022 को पारित किया गया था।