धनबाद: 14 वर्षीया किशोरी से दुष्कर्म (Dhanbad Rape) के दोषी राजा उर्फ तल्ली को अदालत ने शुक्रवार को 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई।
Poxo के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर कुमार सिंह (Prabhakar Kumar Singh) की अदालत ने तल्ली को गुरुवार को ही मामले में दोषी करार दिया था।
15 जून 22 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई
शुक्रवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई की तारीख निर्धारित थी। अदालत ने तल्ली को 20 वर्ष का कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) के साथ-साथ पांच हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा दी है।
दोषी कतरास थाना क्षेत्र का रहनेवाला है। पीड़िता के पिता ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि 25 नवंबर 2021 को सुबह साढ़े छह बजे उनकी 14 वर्षीय पुत्री शौच के लिए गई थी।
तभी तल्ली ने उसका मुंह दबा कर उससे दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता की शिकायत पर कतरास थाने में प्राथमिकी 26 नवंबर 2021 को दर्ज की गई थी। 15 जून 22 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान अभियोजन ने छह गवाहों का परीक्षण (Testing) कराया था।