नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajeev Gandhi) की हत्या के दोषी नलिनी (Nalini) और पी रविचंद्रन (P. Ravichandran) की रिहाई की मांग वाली याचिका पर केंद्र और तमिलनाडु सरकार (Tamilnadu Government) को नोटिस जारी किया है।
दोनों 30 साल से ज्यादा का वक्त जेल में गुजारने के बाद स्वास्थ्य के आधार पर फिलहाल पैरोल पर है।
नलिनी ने मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) के फैसले को चुनौती दी है। मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नलिनी ने कहा था कि, राज्य सरकार ने उसे रिहा करने की अनुशंसा की थी। इसके बावजूद राज्यपाल ने इस अनुशंसा को नहीं मानकर असंवैधानिक काम किया है।
नलिनी ने मांग की थी कि कोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दे कि वो बिना राज्यपाल (Governor) की अनुमति के उसे रिहा करने की अनुमति दे।
याचिका में कहा गया था कि नलिनी 2001 में ही रिहाई की हकदार हो गई थी लेकिन अभी तक उसे रिहा नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के एक दोषी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था।