रांची: पुलिस हिरासत से एक वारंटी को छुड़ाने के मामले में सजायाफ्ता रामेश्वर महतो (Rameshwar Mahato) को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से जमानत मिली है।
पूर्व में इसी मामले में ढुल्लू महतो, राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता और गंगा प्रसाद गुप्ता को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
ढुल्लू महतो पर राजेश गुप्ता को छुड़ाने का था आरोप
बुधवार को याचिकाकर्ता की ओर से दायर क्रिमिनल रिवीजन की सुनवाई में उनकी ओर से दायर जमानत की गुहार लगाई गई थी। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट (High Court) के न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की कोर्ट में हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अखौरी अविनाश, अजय शाह ने पैरवी की थी। ढुल्लू महतो पर पुलिस अभिरक्षा से वारंटी राजेश गुप्ता (Rajesh Gupta) को छुड़ाने का आरोप था।