रामगढ़: रामगढ़ कोर्ट ने दहेज मांगने वाले पति को दो साल की सजा सुनाई है। यह मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि पीड़िता निखत परवीन न्याय के लिए 9 साल तक अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगाती रही है।
लोक अभियोजन राम कुमार ने बताया कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुसुम कुमारी के कोर्ट ने गुरुवार को रामगढ़ थाना कांड संख्या 264/13 में फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने निखत परवीन के प्रति हसन अंसारी को दोषी करार दिया है और दहेज प्रताड़ना अधिनियम 498 ए के तहत दो साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा हसन अंसारी को 1000 का जुर्माना भी लगाया गया है। चार डीपी एक्ट के तहत दो माह की सजा और 2000 का जुर्माना लगाया गया है।
लोक अभियोजक राम कुमार ने बताया कि निखत परवीन ने अपने ससुराल वालों पर दहेज के रूप में एक मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए की मांग करने का आरोप लगाया था।
इस मामले में पति के अलावा ससुर कुर्बान अंसारी, सास कमरुल निशा, देवर फिरोज अंसारी, अफरोज अंसारी, ननद राजिया खातून और रुखसाना परवीन को अभियुक्त बनाया गया था। लेकिन कोर्ट ने पति हसन अंसारी को छोड़कर शेष सभी लोगों को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया है।