रामगढ़ DC बोले, PDS डीलर की मिली शिकायत तो रद्द होगा लाइसेंस

DC ने प्रखंडवार लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को वर्तमान रिक्तियों के अनुसार सभी लाभुकों को राशन कार्ड के लाभ से आच्छादित करने का निर्देश दिया

News Aroma Media
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रामगढ़: समाहरणालय के सभागार में बुधवार को जिला आपूर्ति विभाग के कार्यों को लेकर DC चंदन कुमार (DC Chandan Kumar) ने समीक्षा बैठक (Review meeting) कर कई निर्देश दिए।

DC ने जिले के सभी प्रखंडों में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने, डीलर द्वारा निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में राशन देने, बायोमेट्रिक प्रणाली का गलत इस्तेमाल करने सहित अन्य मामलों पर जांच कर तत्काल रूप से डीलर का लाइसेंस रद्द करने तथा कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

साथ ही नए लाभुकों को राशन कार्ड का लाभ देने के मद्देनजर DC ने प्रखंडवार लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को वर्तमान रिक्तियों के अनुसार सभी लाभुकों को राशन कार्ड के लाभ से आच्छादित करने का निर्देश दिया।

DC ने कहा…

बैठक में DC ने कहा कि सभी योग्य लाभुकों को राशन कार्ड (Ration card) का लाभ मिले इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि अयोग्य राशन कार्ड धारी का नाम राशन कार्ड सूची से हटाया जाए।

इसके लिए DC ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को अयोग्य राशन कार्ड धारियों को स्वत: राशन कार्ड सरेंडर करने अथवा जांच में सामने आने पर कड़ी कार्रवाई की जाने की जानकारी देने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया।

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पीवीटीजी डाकिया योजना (PVTG Postman Scheme) के तहत कार्यों की समीक्षा के क्रम में DC ने ससमय लाभुकों को उनके घरों तक राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

बोनस का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश

जिले में संचालित दाल भात केंद्रों की समीक्षा के क्रम में DC ने सभी संबंधित अधिकारियों को उनके उनके क्षेत्र में प्रति सप्ताह किसी एक दाल भात केंद्र का औचक रूप से निरीक्षण करने केंद्र पर साफ-सफाई का जायजा लेने, प्रतिदिन दाल भात केंद्र के माध्यम से लाभ ले रहे लाभुकों की जांच करने तथा लाभुकों से संबंधित पंजी का नियमित संधारण सुनिश्चित कराने आदि के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

धान अधिप्राप्ति कार्यों की समीक्षा के क्रम में DC ने 20 सितंबर तक अनिवार्य रूप से लक्ष्य के विरुद्ध CMR की पूर्ण प्राप्ति करने एवं CMR की प्राप्ति के अनुरूप किसानों को दूसरी किस्त की राशि तथा बोनस का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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