आयकर अधिकारी ने दी TDS और TCS कटौती की विस्तृत जानकारी, नियम को…

उन्होंने बताया कि TCS काटना और उसको सरकारी खाते में जमा करना बेहद जरूरी है। साथ ही समय पर त्रैमासिक स्टेटमेंट फाइल करना भी काफी आवश्यक है

News Aroma Media

Ramgarh TDS and TCS Deduction: रामगढ़ के इफीको गेस्ट हाउस में गुरुवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने TDS और TCS कटौती को लेकर सेमिनार का आयोजन किया।

इसमें बोकारो से आए आयकर अधिकारी कमलेश कुमार सिन्हा ने TDS और TCS कटौती को लेकर DDO और कटौतीकर्ता को पूरी जानकारी दी गई।

उन्होंने बताया कि TCS काटना और उसको सरकारी खाते में जमा करना बेहद जरूरी है। साथ ही समय पर त्रैमासिक स्टेटमेंट (Quarterly Statement) फाइल करना भी काफी आवश्यक है।

AGM सुनील कुमार सहित अन्य लोग थे मौजूद

कई बार ऐसा होता है कि फार्म में गलत जानकारी भरने के कारण लोगों के टैक्स कट जाते हैं। इसके बाद भी उन पर आकर डिपार्टमेंट का बकाया दिखता रहता है जबकि उनका टैक्स डिडक्टर (TAX Deductor) द्वारा पहले ही टैक्स काट कर भुगतान किया जाता है।

उन्होंने बताया कि न्यू टैक्स रेजिम के बारे में लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस सेमिनार में TDS and TCS  के नए प्रावधानों के अलावा टैक्स कटौती न करने एवं जमा नहीं करने पर लगने वाले पेनाल्टी और अभियोजन के प्रावधानों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इनकम टैक्स एक्सपर्ट राकेश सिन्हा ने टीडीएस रिटर्न फाइल करने में होने वाली कठिनाई को कैसे दूर किया जाता है, इस पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी।

सेमिनार में आयकर निरीक्षक मनोज कुमार झा, फाइनेंस एंड अकाउंट मैनेजर अभय सागर, AGM सुनील कुमार (AGM Sunil Kumar) सहित अन्य लोग मौजूद थे।