Ramgarh Hospitals Inspection: जिले में संचालित होने वाले सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर और अस्पतालों (Ultrasound Centers and Hospitals) का औचक निरीक्षण बेहद जरूरी है।
यह बातें सोमवार को PC एंड PNDT Act के तहत जिला सलाहकार एवं जिला निरीक्षक और अनुश्रवण समिति की बैठक में DC चंदन कुमार (DC Chandan Kumar) ने कही। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सिविल सर्जन डॉ महालक्ष्मी प्रसाद से जिले के अलग-अलग प्रखंडों में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जानकारी ली।
इस दौरान उन्होंने अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालन हेतु सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी लेते हुए सिविल सर्जन को नियमित रूप से जिले के अलग-अलग प्रखंडों में चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों, अस्पतालों का औचक रूप से जांच कर संबंधित प्रतिवेदन जिला स्तर पर उपलब्ध कराने, अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों को सील करने तथा नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सिविल सर्जन (Civil Surgeon) से अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालन के दौरान संधारित की जाने वाली जानकारी एवं उन्हें जिला स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु संचालकों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए वैसे संचालक जो नियमित रूप से प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं उनको सूचीबद्ध करने एवं उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
वहीं उन्होंने सिविल सर्जन सहित अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों को जांच के दौरान अल्ट्रासाउंड से संबंधित ऑनलाइन तथा ऑफलाइन एंट्री (Online and offline entry) का मिलान करने एवं उनमे भिन्नता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
चिकित्सकों की समय सारिणी के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश
उपायुक्त ने सिविल सर्जन को अल्ट्रासाउंड मशीनों का नवीनीकरण एवं नए अल्ट्रासाउंड मशीनों के स्थापन के संबंध में सम्पूर्ण जाँच प्रक्रिया पूर्ण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
साथ ही उपायुक्त ने सिविल सर्जन को अल्ट्रासाउंड केंद्र (Ultrasound Center) में प्रतिनियुक्त चिकित्सकों के रोस्टर की जांच करते हुए केंद्रों का संचालन नियम अनुसार सुनिश्चित करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। DC ने अलग-अलग अस्पतालों में कार्य कर रहे चिकित्सकों की समय सारिणी के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने सिविल सर्जन (Civil Surgeon) को किसी भी स्थिति में गर्भावस्था के दौरान लिंग जाँच न हो यह सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। साथ ही कोई भी सरकारी चिकित्सक अपने ड्यूटी के दौरान किसी अन्य गैरसरकारी संस्था में कार्य ना करे यह भी सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने रिन्यूवल हेतु विभिन्न संस्थानों से आये आवेदनों से शपथ पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही आगे की करवाई करने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही बैठक के दौरान उपायुक्त ने अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर आने वाले मरीज के जांच के क्रम में भर जाने वाले Form F से संबंधित प्रतिवेदनों की भी जांच की।