रामगढ़: जिले में खाद्य कारोबार से जुड़े व्यापारियों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य हो गया है। अगर वे रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो उनकी दुकान बंद हो सकती है।
इस बात के संकेत डीसी संदीप सिंह ने दिए हैं।
गुरुवार को उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार खाद्य कारोबार से जुड़े सभी व्यापारी जैसे रेस्टोरेंट, ढाबा, लाइन होटल, ठेला, राशन दुकान, मिठाई दुकान आदि को व्यापार हेतु पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
खाद्य कारोबार से जुड़े कारोबारी अनुमंडल कार्यालय स्थित खाद्य सुरक्षा शाखा में पंजीकरण एवं अनुज्ञप्ति के लिए संपर्क कर सकते हैं।
गौरतलब है कि प्रावधानों के अनुसार खाद्य कारोबार करने से पहले अनुज्ञप्ति या पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है।
बिना अनुज्ञप्ति पंजीकरण के खाद्य कारोबार करना कानूनन दंडनीय अपराध है। कारोबारी को छह माह का कारावास तथा 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।