रांची: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत राशि भुगतान के लिये स्वीकृति प्रदान करने को लेकर जिलास्तरीय अनुश्रवण और निगरानी समिति की बैठक बुधवार को आयोजित की गयी।
उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल बैठक में समिति के सदस्य, सदस्य सचिव, आमंत्रित सदस्य एवं सदस्य प्रतिनिधि उपस्थित हुए।
बैठक में समिति द्वारा कुल 19 मामलों में पीड़ितों को मुआवजा भुगतान के संबंध में विचार-विमर्श किया गया।
विचार विमर्श के बाद समिति ने 18 प्रस्तावों को स्वीकृत किया, जबकि एक मामले में मैनुअल जाति प्रमाण पत्र बिहार से निर्गत होने पर उपायुक्त की ओर से राशि भुगतान के लिये विभाग से मार्गदर्शन मांगने का निर्देश दिया गया।
अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत मुआवजा राशि भुगतान के संबंध में उपायुक्त ने पीड़ितों को नियामानुकूल देय राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया।
उन्होंने पिछले पांच वर्षों में समिति में आये विभिन्न मामलों में दायर किये गये चार्जशीट से संबंधित रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक रांची से मंगाने का निर्देश भी दिया।