रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला करने की कोशिश मामले में आठ आरोपितों को बड़ी राहत दी है।
अपर न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की अदालत ने आठ आरोपितों की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद जमानत दे दी।
इनमें सुमित कुमार लोहरा, अलोक कुमार वर्मा, अजय कुमार और आदर्श कुमार उर्फ रोशन, अविनाश सिंह, दीपक कुमार साह, रेनू देवी और रूपा देवी शामिल है।
अदालत ने सभी को 10-10 हजार रूपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने आरोपियों का पक्ष रखा।
कीर्ति सिंह के मुताबिक उन्होंने जमानत के लिए अदालत में याचिका दाखिल की थी और अपनी बहस के दौरान कोर्ट को यह बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में उनके मुवक्किल संलिप्त नहीं हैं।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उक्त आरोपियों को बेल दे दी है। उल्लेखनीय है कि बीते तीन जनवरी को ओरमांझी में युवती के साथ दुष्कर्म के बाद सिर कटी लाश बरामद हुई थी।
इस घटना से आक्रोशित लोगों ने चार जनवरी शाम 5.35 बजे मुख्यमंत्री का काफिला रोकने की कोशिश की थी।
साथ ही रास्ता क्लीयर कराने की कोशिश कर रहे ट्रैफिक सिपाहियों और पुलिसकर्मियों के साथ उनकी झड़प भी हुई थी। इस झड़प में कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी थी।
मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 73 लोगों पर सुखदेव नगर थाने नामदर्ज और अज्ञात 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।