रांची: न्यायिक दंडाधिकारी धृति धैर्या की अदालत ने गुरुवार को मारपीट मामले (Assault Cases) के नौ आरोपी को साक्ष्य के अभाव (Lack Of Evidence) में बरी कर दिया है।
अदालत ने धुर्वा के तुपुदाना निवासी कृष्णा गोप उर्फ बदना गोप, विनोद गोप, दिलू गोप उर्फ दिलेश्वर गोप, प्रवीण गोप उर्फ सोनी गोप, अमित गोप, सुमेश गोप, पंकज गोप, पवन गोप और बबलु गोप उर्फ जगरनाथ गोप को बरी किया।
11 मई 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई
घटना को लेकर अनिल कच्छप ने धुर्वा थाना में 11 मई 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गवाही के दौरान सूचक ने कहा कि मामूली झगड़ा हुआ था। रिपोर्ट लिखाई थी।
लेकिन पुलिस ने मामले को लेकर किसी प्रकार कोई पूछताछ नहीं की थी। जिरह के दौरान कहा कि दोनों के बीच समझौता हो गया है।