हेमंत सोरेन सरकार गिराने की साजिश मामले में अभिषेक, अमित और निवारण प्रसाद को मिली जमानत

Central Desk
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रांची: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश करने के तीनों आरोपितों अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो को एसीबी की विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने जमानत दे दी है।

एसीबी कोर्ट ने इन्हें बड़ी राहत देते हुए इनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। अधिवक्ता के अनुसार दंड संहिता की धारा 167 का आरोपियों को फायदा मिला है।

उल्लेखनीय है कि हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ साजिश रचने की जानकारी के बाद बड़े होटलों में स्पेशल ब्रांच की टीम की ओर से छापेमारी की गयी थी।

जहां से तीन लोगों को 22 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

रांची के कोतवाली थाना में अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी थी।

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आईपीसी की धारा 419,420 124ए,120 बी, 34 और पीआर एक्ट की धारा 171 के साथ पीसी एक्ट की धारा 8/9 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। आरोपितों के अनुसार झारखंड की मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ कुछ लोग काम कर रहे थे।

सूचना के बाद पुलिस टीम ने बड़े होटलों में छापेमारी की थी। इसके बाद तीन लोगों को हिरासत में लिया गया था। तीनों आरोपित 24 जुलाई से न्यायिक हिरासत में है।

राज्य की मौजदा सरकार के खिलाफ साजिश करने का आरोप अमित सिंह, अभिषेक दुबे और निवारण प्रसाद महतो पर लगा है।

उल्लेखनीय है कि बीते 21 अक्टूबर को अदालत ने तीनों अमित सिंह, अभिषेक दुबे और निवारण प्रसाद महतो के पास से बरामद मोबाइल और अन्य डिवाइसों की फॉरेंसिक जांच करने की अनुमति दी थी।

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