Discharge Petition of Satyanand Bhokta: ACB के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने मंगलवार को कृषि घोटाला मामले में तत्कालीन कृषि मंत्री सह वर्तमान नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता (Satyanand Bhokta) के डिस्चार्ज पिटीशन (Discharge Petition) को खारिज कर दिया है।
मामले में जल्द ही उन पर आरोप तय किया जाएगा। इससे पूर्व अदालत ने छह जनवरी डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने मंगलवार को अपना सुरक्षित आदेश सुनाया।
मंत्री सत्यनाद भोक्ता ने आरोप मुक्त करने के लिए आठ दिसंबर 2022 को ही डिस्चार्ज पिटीशन अदालत में दाखिल की है। इस पर सुनवाई एक साल में पूरी हो सकी है।
उल्लेखनीय है कि बीज घोटाला का यह मामला वर्ष 2003 से 2005 के बीच का है। निगरानी थाना में इस संबंध में 46.10 करोड़ के बीज घोटाला के संबंध में वर्ष 2009 में आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी।