मैनहर्ट घोटाला मामले की जांच पर जवाब दाखिल करे ACB , हाई कोर्ट ने…

अदालत ने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 नवंबर को मुकर्रर की

News Aroma Media
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रांची : मंगलवार को पूर्व जमशेदपुर के निर्दलीय विधायक सरयू राय की मैनहर्ट घोटाले (Saryu Rai’s Manheart Scam) की जांच से जुड़ी याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई।

अदालत ने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 नवंबर को मुकर्रर की।

21 करोड रुपए के घोटाले का आरोप

सरयू राय ने मैनहर्ट मामले में ACB प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट अब तक नहीं आने और FIR दर्ज नहीं होने को लेकर में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

अदालत ने 18 जुलाई 2023 को ही सरकार को जवाब देने और इस मामले में दर्ज पीई हाई कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। सरयू राय ने मैनहर्ट को रांची में सीवरेज ड्रेनेज (Sewerage drainage) के संबंध में परामर्श एवं अन्य कार्य दिये जाने में 21 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है।

इस मामले को उन्होंने झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) में उठाया था। इसके बाद राज्य सरकार के निर्देश के बाद दिसंबर 2020 में ACB में पीई दर्ज की गई थी।

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