रांची : हेमंत सरकार (Hemant Sarkar) ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए झारखंड राज्य फसल राहत योजना (Jharkhand State Crop Relief Scheme) के तहत खरीफ फसल के लिए आवेदन की तिथि बढ़कर 30 नवंबर कर दी है।
कृषि विभाग के सचिव अबुबक्कर सिद्दीक (Abubakkar Siddiq) ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले आवेदन की अंतिमतिथि 15 अक्टूबर थी।
1 अगस्त से ही शुरू हुई थी आवेदन की प्रक्रिया
बता दें कि कि योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया एक अगस्त को शुरू हुई थी। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित थी।
इसे बाद में बढ़ाकर 15 अक्टूबर किया गया था। बावजूद इसके राज्य में निबंधित कुल 45,40,737 किसानों में से महज 13,07,288 किसानों ने ही फसल राहत के लिए आवेदन किया है।
इस प्रकार मिलती है राहत
इस योजना के तहत 30 से 50 प्रतिशत तक फसल क्षति पर प्रति एकड़ 3000 एवं 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर प्रति एकड़ 4000 की सहायता राशि दी जाएगी। अधिकतम पांच एकड़ तक फसल क्षति पर सहायता राशि दी जाएगी।
कौन कर सकते हैं आवेदन, क्या देने होंगे प्रमाण पत्र
राज्य के निवासी सभी रैयत एवं बट्राइदार (Raiyat and Batridar) किसान। आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदन के पास आधार संख्या, मोबाइल संख्या, वंशावली, कृषि कार्य के लिए वैध भूमि दस्तावेज, भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र अथवा रसीद/बंदोबस्ती पट्टा/भू स्वामी से सहमति पत्र होना चाहिए।
न्यूनतम 10 डिसमिल और अधिकतम पांच एकड़ का निबंधन। आवेदक किसान को अपना आधार संख्या बायोमिट्रिक प्रणाली (eKYC) द्वारा प्रमाणित करना होगा।