नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव से जुड़े मामले में आरोपियों की बहस कोर्ट में पेश

इसके बाद CBI की विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने बचाव पक्ष को कहा था कि यदि वह लिखित बहस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं

News Aroma Media
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रांची : नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव (Tara Shahdev) के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले में सभी आरोपियों की लिखित बहस CBI कोर्ट में मंगलवार को प्रस्तुत किए गए।

इससे पूर्व बीते 23 सितम्बर को CBI और बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद CBI की विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने बचाव पक्ष को कहा था कि यदि वह लिखित बहस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।

मामले में कोर्ट ने उसी दिन फैसले की तिथि 30 सितम्बर निर्धारित की थी।

तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

पूर्व में CBI की ओर से हुई बहस के दौरान तारा शाहदेव की ओर से कोहली पर लगाए गए आरोपों का समर्थन किया गया था जबकि बचाव पक्ष की ओर से बहस में तारा की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया गया था।

उल्लेखनीय है कि मामले में मुख्य आरोपित रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल के अलावा हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) बर्खास्त मुश्ताक अहमद एवं कोहली की मां कौशल रानी ट्रायल फेस कर रहा है। आरोपितों के खिलाफ दो जुलाई, 2018 को आरोप गठित किया गया था।

CBI ने 2015 में केस टेक ओवर किया था। रंजीत कोहली एवं तारा शाहदेव (Ranjit Kohli and Tara Shahdev) की शादी 7 जुलाई, 2014 को हुई थी। CBI ने 22 मई, 2017 को रंजीत सिंह कोहली सहित तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

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