रांची: जमीन घोटाले मामले (Land Scam Cases) में आरोपित व्यवसायी अमित अग्रवाल (Amit Agarwal) और दिलीप घोष (Dilip Ghosh) की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।
ED और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अमित और दिलीप की जमानत याचिका खारिज कर दी।
26 जून को दायर की थी जमानत याचिका
ED के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में दोनों आरोपितों ने अधिवक्ता के माध्यम से 26 जून को जमानत याचिका दायर की थी।
ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने पक्ष रखा जबकि अमित अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता विद्युत चौरसिया ने बहस की।
दोनों की गिरफ्तारी कोलकाता से हुई
उल्लेखनीय है कि ED ने सात जून को कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार किया था।
दोनों की गिरफ्तारी कोलकाता (Kolkata) से हुई थी।
रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में रांची के पूर्व उपायुक्त IAS छवि रंजन, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान और मोहम्मद सद्दाम के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है।