रांची: झारखंड हाई कोर्ट में 75 करोड़ रुपये का बैंक लोन लेकर धोखाधड़ी करने के मामले (Fraud Cases) में जेल में बंद बिल्डर ज्ञान प्रकाश सरावगी (Builder Gyan Prakash Saraogi) की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई।
जस्टिस एसके द्विवेदी (SK Dwivedi) की कोर्ट ने सरावगी के एक साल सात माह जेल में बिताने की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत प्रदान की।
सरावगी के चार्टर्ड अकाउंटेंट अनीस अग्रवाल (Chartered Accountant Anees Agarwal) की अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ED से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
दोनों बैंकों को 75 करोड़ रुपये का ऋण लेकर चूना लगा दिया
ज्ञान प्रकाश सरावगी को ED ने ECIR 1/2022 दर्ज करते हुए धन-शोधन (Money laundering) मामले में 29 मार्च, 2022 को गिरफ्तार किया था। बैंक आफ इंडिया व यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया को 75 करोड़ रुपये का चूना लगाने के मामले में मनी लॉन्डरिंग एक्ट के तहत अनुसंधान कर रही ED कांके रोड निवासी बिल्डर ज्ञान प्रकाश सरावगी सहित 10 आरोपितों के खिलाफ ED की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
अन्य आरोपितों में ज्ञान प्रकाश सरावगी का चार्टर्ड अकाउंटेंट अनीस अग्रवाल, अमित सरावगी, अभिषेक अग्रवाल व उनकी छह कंपनियां शामिल हैं।
जांच के दौरान ED ज्ञान प्रकाश सरावगी (ED Gyan Prakash Saraogi) की अब तक 38 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त कर चुकी है। ED के अनुसंधान में यह तथ्य सामने आया है कि जिनपर पहले से ऋण था, उन्हीं कागजातों पर आरोपितों ने दोनों बैंकों को 75 करोड़ रुपये का ऋण लेकर चूना लगा दिया था।