रांची: धनबाद जज मौत मामले में CBI की ओर से बुधवार को चार्जशीट दाखिल की गई है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 के तहत चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।
इसमें दो को हत्या के मामले में आरोपित बनाया गया है। सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट में ऑटो रिक्शा के ड्राइवर और हेल्पर पर हत्या के लिए आरोपित किया गया है।
ड्राइवर लखन वर्मा और हेल्पर राहुल वर्मा को धनबाद मे 28 जुलाई को 49 वर्षीय जज उत्तम आनंद को तीन पहिया वाहन से कुचलने की घटना के अगले दिन गिरफ्तार किया गया था।
धनबाद के जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की 28 जुलाई को उस वक्त मौत हो गई थी, जब एक ऑटोरिक्शा ने सुबह की वॉक के दौरान उन्हें टक्कर मार दी थी।
इसके बाद ऑटो रिक्शा चालक मौके से भाग गया था। सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ था कि आरोपी लखन एवं राहुल वर्मा ने घटना को अंजाम देने से पूर्व रात में ही रेलवे कांट्रेक्टर पूर्णेन्दु विश्वकर्मा के घर से तीन मोबाइल की चोरी की और चोरी किए गए तीनों मोबाइल से वह लगातार बात भी कर रहे थे।
यह अलग बात है कि उन्होंने चोरी के मोबाइल में अपना सिम इस्तेमाल किया था। धनबाद सिविल कोर्ट के जज उत्तम आनंद की मौत मामले की जांच सीबीआई की दिल्ली स्पेशल क्राइम ब्रांच-1 कर रही है।
जज मौत मामले में जांच के लिए सीबीआई ने दिल्ली स्पेशल क्राइम ब्रांच-1 के सीनियर एसपी जगरूप एस सिन्हा के नेतृत्व में 20 अफसरों की स्पेशल टीम बनायी है।
जज की पत्नी कृति सिन्हा की शिकायत पर धनबाद थाना में दर्ज केस (300/21) को आधार बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि 28 जुलाई की सुबह करीब पांच बजे धनबाद में सुबह की सैर पर निकले एडीजे उत्तम आनंद को एक ऑटो ने पीछे से आकर जोरदार टक्कर मारी थी। इस घटना में जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी।
यह पूरी वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। जिसकी फुटेज किसी साजिश की ओर इशारा कर रही थी।
सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ था कि जज उत्तम आनंद को जान बूझकर ऑटो से टक्कर मारकर हत्या की गई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है।
झारखंड पुलिस द्वारा प्रारंभिक दौर में इस मामले की जांच की जा रही थी। इसके बाद सीबीआई ने इस केस को ले लिया है। सीबीआई की टीम लगातार इस मामले में अपनी जांच कर रही है।