CCTV will be installed in Ranchi: बेंगलुरु के तर्ज पर अब रांची में भी अपराध रोकने के लिए CCTV कैमरों (CCTV Cameras) की मदद ली जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए नियमावली तैयार कर गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा है।
सरकार की मंजूरी मिलने के बाद पुलिस महत्वपूर्ण स्थानों पर CCTV कैमरे लगाने के लिए आम लोगों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को SDO के माध्यम से नोटिस भेजेगी। प्रस्तावित नियम का पालन नहीं करने पर मजिस्ट्रेट कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे।
बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी लगाना होगा अनिवार्य
DGP अनुराग गुप्ता (DGP Anurag Gupta) ने बताया कि देशभर में बने कानूनों का अध्ययन करने के बाद बेंगलुरु मॉडल पर आधारित एक एक्ट तैयार किया गया है।
इसके तहत मॉल, दुकान, पेट्रोल पंप, ज्वेलरी शॉप और होटल जैसे बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य होगा।
छोटे दुकानदारों और आम लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सभी को CCTV फुटेज को 30 दिनों तक सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस इसका उपयोग कर सके।
मजिस्ट्रेट करेंगे निरीक्षण, पुलिस को नहीं मिलेगा अधिकार
CCTV लगाने के नियमों का निरीक्षण पुलिस नहीं, बल्कि मजिस्ट्रेट करेंगे। एक्ट पास होने के बाद सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि किन स्थानों पर CCCTV लगाना अनिवार्य होगा।
DGP ने बताया कि अपराध की रोकथाम और जांच में CCTV की अहम भूमिका को देखते हुए इसे कानूनी रूप देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
दिल्ली की तर्ज पर बनेगा रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन
राजधानी रांची को और सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली की तर्ज पर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है।
इसके तहत कॉलोनियों के गेट रात में तय समय के बाद बंद किए जाएंगे और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। दिल्ली के कई इलाकों में इस व्यवस्था से अपराध नियंत्रण (Crime Control) में मदद मिली है, जिसे रांची में भी लागू करने की तैयारी हो रही है।
क्राइम कंट्रोल में आम जनता की भागीदारी होगी सुनिश्चित
CCTV लगाने की इस योजना से अपराध पर नियंत्रण के साथ-साथ आम जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। नियम के तहत CCTV कैमरे लगाने और फुटेज सुरक्षित रखने में नागरिकों का सहयोग अहम होगा। पुलिस और प्रशासन को उम्मीद है कि इस योजना से राजधानी में अपराध पर लगाम लगेगी।