रांची: गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव (Gangster Aman Srivastav) के भाई सहित 13 आरोपितों पर ATS के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने आरोप गठन के लिए 19 अप्रैल निर्धारित की है।
इनमें राजस्थान (Rajasthan) के बीकानेर (Bikaner) निवासी हवाला कारोबारी सुनील कुमार शर्मा, उसका भाई अनिल कुमार शर्मा, बीकानेर का ही अनिल शर्मा, आनंद पारीख, रांची के बर्द्धमान कंपाउंड निवासी सिद्धार्थ साहू, अमन श्रीवास्तव का भाई अभिक श्रीवास्तव, उसका बहनोई चंद्रप्रकाश राणू, चतरा निवासी विनोद कुमार पांडेय, खलारी निवासी जहीर अंसारी, असलम अंसारी, फिरोज खान, अरवल निवासी संदीप प्रसाद और बेगूसराय निवासी कुमार शिवेंद्र उर्फ शिव शर्मा का नाम शामिल है।
मंगलवार को कोर्ट ने डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी
मामले में अमन श्रीवास्तव के भाई अभिक श्रीवास्तव ने कोर्ट में डिस्चार्ज याचिका दाखिल किया था।
उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 13 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रखते हुए फैसला की तिथि 18 अप्रैल को तय की थी।
मंगलवार को अभिक श्रीवास्तव का डिस्चार्ज याचिका (Discharge Petition) कोर्ट ने खारिज कर दी।
उल्लेखनीय है कि गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव के रंगदारी का रुपया हवाला के माध्यम से विभिन्न जगह निवेश करने के आरोप में आतंकवाद निरोधी दस्ता (ATS) की टीम ने अमन श्रीवास्तव गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया था।