रांची: झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से राज्य के सभी उपायुक्तों, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के तहत विभाग ने अगले आदेश तक के लिए मिड डे मील Mid Day Meal देने पर रोक लगा दी है।
इसके तहत छठी से आठवीं कक्षा तक के लिए स्कूलों के खुलने के बावजूद बच्चों को मिड डे मील Mid Day Meal योजना के तहत पका हुआ भोजन नहीं दिया जाएगा।
इसी को लेकर मंगलवार को विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने राज्य के सभी उपायुक्तों को आदेश जारी किया है। यह आदेश सभी सरकारी तथा गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) पर लागू होगा।
राज्य सरकार ने 24 सितंबर से कक्षा छह से आठ तक के लिए स्कूलों को खोलने की स्वीकृति दी है।
कुछ जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों ने बच्चों को मिड डे मील Mid Day Meal योजना के तहत दोपहर का पका हुआ भोजन देने को लेकर विभाग से दिशा-निर्देश मांगा था।
इसके बाद विभाग ने यह आदेश जारी किया है। विभाग में कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया है।