रांची : सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह ने अपनी जमानत के लिए झारखंड हाई कोर्ट में गुहार लगायी है।
इससे पहले 24 मार्च को निचली अदालत ने भैरव सिंह को जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी थी।
बता दें कि तीन जनवरी को ओरमांझी में युवती की सिर कटी लाश बरामद हुई थी।
इस घटना से आक्रोशित लोगों ने चार जनवरी की देर शाम किशोरगंज चौक के पास सीएम हेमंत सोरेन का काफिला रोकने की कोशिश की थी।
इस दौरान ट्रैफिक सिपाहियों और पुलिसकर्मियों के साथ उनकी झड़प भी हुई थी।
इस झड़प में कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी थी।
मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 73 लोगों पर सुखदेवनगर थाना में नामजद और अज्ञात 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में कई लोगों को जमानत मिल चुकी है।