Ranchi Civil Court: रांची में नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म (Rape) करने के मामले में दोषी मिथुन बेदिया को POCSO के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने गुरुवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
पीड़िता ने अनगड़ा थाना में सात अप्रैल 2022 को आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिक में कहा गया है कि शादी का झांसा देकर पिछले तीन साल से शारीरिक संबंध बनाता रहा।
जब शादी करने को कहा तो वह बाद में मुकर गया। प्राथमिकी दर्ज होने के दूसरे दिन आठ अप्रैल 2022 को Angada Police ने आरोपित को गिरफ्तार (Arrest) कर जेल भेज दिया।
मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता सहित पांच गवाहों की गवाही दर्ज की गई।