Ranchi Civil Court: POCSO मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल (Asif Iqbal) की अदालत ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) मामले में दोषी अभियुक्त शिव शंकर सिंह मुंडा को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना (Fine) लगाया है।
जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त एक साल की जेल काटनी होगी। अदालत ने चार अप्रैल को दोषी ठहराया था।
अभियुक्त पर उक्त आरोप में महिला थाना बुंडू में फरवरी 2021 में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता समेत 10 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। इसके आधार पर अदालत ने दोषी ठहराया है।