रांची कोर्ट का फैसला : चेक बाउंस मामले में 6 महीने की सजा

मामला सेवानिवृत्त प्रोफेसर सैयद मोहम्मद शमीम द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है। अभियुक्त मोहम्मद अनवर, जो मेसर्स ग्लोबल इंटरनेशनल नामक फर्म का डेवलपर था, ने शिकायतकर्ता के साथ एक एग्रीमेंट किया था

sakshi Rani
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Ranchi Civil Court: न्यायिक दंडाधिकारी अर्चना मिश्रा की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में अभियुक्त मोहम्मद अनवर (55 वर्ष) को दोषी ठहराते हुए छह महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर 6 लाख 83 हजार 800 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्त डोरंडा थाना क्षेत्र का निवासी है।

मामला सेवानिवृत्त प्रोफेसर सैयद मोहम्मद शमीम द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है। अभियुक्त मोहम्मद अनवर, जो मेसर्स ग्लोबल इंटरनेशनल नामक फर्म का डेवलपर था, ने शिकायतकर्ता के साथ एक एग्रीमेंट किया था।

इस एग्रीमेंट के तहत फरवरी 2021 में शमीम ने अनवर को 5.26 लाख रुपए का भुगतान किया था।

बदले में अनवर ने एक चेक दिया, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने 17 मार्च 2021 को अभियुक्त के खिलाफ सिविल कोर्ट में मामला दर्ज किया।

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