स्वास्थ्य विभाग के दस्तावेज चोरी के आरोप में दर्ज मामले में रांची सिविल कोर्ट ने दी अग्रिम बेल।

Digital Desk
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Saryu rai bail news: जदयू विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय को रांची सिविल कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है।

अदालत ने उन्हें दस-दस हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत दी।

पिछले सप्ताह उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

स्वास्थ्य विभाग के दस्तावेज चोरी का मामला

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से संचिका के अंदरूनी पन्नों की चोरी के आरोप में सरयू राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

यह प्राथमिकी स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव विजय वर्मा ने 2 मई 2022 को डोरंडा थाना में दर्ज कराई थी।

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मामले की प्राथमिकी संख्या 105/22 है।

चार्जशीट में आरोप सही पाए गए

मामले के अनुसंधान पदाधिकारी ने आरोपों को सही पाते हुए 22 अगस्त को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद सरयू राय ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

वकीलों की दलीलेंसरयू राय की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय और अधिवक्ता रणविजय कुमार ने कोर्ट में बहस की।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली।

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