Ranchi Civil Court: अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव (Vishal Srivastava) की अदालत ने एतवा साहू हत्याकांड के आरोपित PLFI के जोनल कमांडर तिलकेश्वर गोप (Tilakeshwar Gop) उर्फ राजेश गोप को साक्ष्य के अभाव में मंगलवार को बरी कर दिया है ।
मामले में पुलिस ने मृतक के भाई चामू साहू के आरोप को साबित करने के लिए पांच गवाह अदालत के समक्ष पेश किये थे। लेकिन सभी गवाह और पुलिस के जरिये पेश किये गये साक्ष्य यह साबित करने में नाकाम रहे कि तिलकेश्वर गोप ने एतवा साहू की हत्या (Murder) की थी।
इसके बाद Court ने साक्ष्य के अभाव में तिलकेश्वर गोप को बरी कर दिया। आरोपित तिलकेश्वर गोप उर्फ राजेश गोप की ओर से अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह ने बहस की।
उल्लेखनीय है कि एतवा साहू की हत्या वर्ष 2012 में रांची-खूंटी बॉर्डर पर हुई थी।