राजीव कुमार सिंह की डिस्चार्ज पिटीशन कोर्ट ने की खारिज, दवा की कालाबाजारी…

Central Desk
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Ranchi Civil Court: रेमडेसिविर दवा (Remdesivir Medicine) की कालाबाजारी मामले में मुख्य आरोपित राजीव कुमार सिंह और मनीष कुमार सिन्हा की Discharge Petition को Cyber ​​Crime and Drug Cosmetic मामले के विशेष न्यायाधीश मनीष रंजन की अदालत ने शनिवार को खारिज कर दी।

इससे पूर्व अदालत ने दोनों की पिटीशन पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में अब दोनों आरोपितों पर आरोप गठन किया जाएगा। इसके लिए अदालत ने 23 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।

राजीव कुमार सिंह ने पिछले साल 19 मई को और मनीष सिन्हा ने 30 जून को मामले में अपने आप को निर्दोष बताते हुए डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की थी।

कोरोना काल में कालाबाजारी को लेकर कोतवाली थाना में कांड संख्या 107/21 के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी।

कोतवाली पुलिस ने राजीव सिंह को Remdesivir दवा की रांची में कालाबाजारी के आरोप में एक मई 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जहां करीब छह महीने सजा काटने के बाद हाई कोर्ट से दोनों को जमानत मिली थी।

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