रांची सिविल कोर्ट में दुष्कर्म के आरोपी को मिली अग्रिम जमानत

इस मामले में रांची सिविल कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच बेहेस हुई, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की

News Aroma Media
1 Min Read

रांची: महिला ने अपने सहकर्मी पर यौन शोषण और दुष्कर्म (Sexual Abuse and Rape) का आरोप लगाया था।

इस मामले में रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) में दोनों पक्षों के बीच बेहेस हुई। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की।

आरोपी का परिचय

बता दें कि राजीव कुमार (Rajiv Kumar) पर दुष्कर्म करने का आरोप है। युवती की ओर से महिला थाना में कांड संख्या 17/23 दर्ज कराया गया था।

रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त मो। शाहजाद ने आरोपी को दस-दस हजार के दो निजी मुचलकों पर अग्रिम बेल दी है।

आरोप निराधार हैं

आरोपी के पक्ष में अधिवक्ता प्रीतानशू सिंह (Pritanshu Singh) ने बहस की। अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि जिस जगह दुष्कर्म की बात कही गई है, वह पूरी तरह से CCTV से लैस है। और लगाए गए आरोप निराधार हैं।

- Advertisement -
sikkim-ad
Share This Article